आगरालीक्स…आगरा में अब कुत्ता या अन्य जानवर पालने पर लेना होगा लाइसेंस. नगर निगम ने पालतू जानवरों को लेकर जारी किए नियम. लाइसेंस फीस भी की जारी…
आगरा में अब कुत्ता या अन्य जानवर पालने पर नगर निगम द्वारा लाइसेंस फीस अनिवार्य कर दी गई है. बुधवार को नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस पर फैसला किया गया है. नगर निगम ने पालतू पशुओं के पालने के लिए सालाना शुल्क तय कर दिया है. इसके तहत देसी नस्ल के श्वान के लिए 100 रूपये तथा विदेशी नस्ल के श्वान के लिए 500 रूपये और अन्य छोटे पालतू जानवर पालने के लिए 100 रूपये लाइसेंस शुल्क निर्धारत किया गया है. हर साल इसका नवीनीकरण कराना होगा.

ये नियम भी बनाए
नगर निगम द्वारा पालतू पशु स्वामी को खास सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है. पालतू पशु को सड़क, गली, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर खुले में नहीं छोड़ना है. पालतू जानवर के रहने वाले स्थान की हर दिन धुलाई और कीटनाशक दवा का छिड़काव करना होगा. पशु के गले में चमड़े या अन्य किसी पट्टे केसाथ बाधंकर रखना आवश्यक है.