नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे नलिनी समेत छह दोषियों को अन्य कोई मामला नहीं होने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अन्य कोई मामला नहीं होने पर ही रिहा होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि लंबे समय से राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलनको इसी साल मई में रिहा करने का आदेश दिया था।
इन हत्यारों को मिलेगी रिहाई
पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या में जिन हत्यारों को रिहा किया जाएगा, उसमें नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रार्बट पॉयस के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने पहले पहले पेरारिवलन को अच्छे बर्ताब के कारण रिहा किया था, इसी तरहअन्य दोषी भी इसी दायरे में पाए गए हैं।
31 साल पहले हुई थी राजीव गांधी की हत्या
उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी।