आगरालीक्स…आगरा में नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू. रात में होर्डिंग्स हटने हुए शुरू. 4 मई को मतदान तो जानें कब से शुरू होंगे नामांकन. पढ़ें पूरी खबर
आगरा में नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है. शहर में लगे पार्टी और नेताओं के होर्डिंग्स हटना शुरू कर दिए गए हैं. रात में शहर के चौराहों और मुख्य मार्गों से नगर निगम द्वारा ये होर्डिंग्स हटाना चालू कर दिया गया था. प्रदेश में दो चरणों में नगर निगम के चुनाव होंगे. आगरा में प्रथम चरण में यानी 4 मई को चुनाव होगा. 13 मई को मतगणना होगी.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार शाम आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी कि प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों सहित कुल 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है. नगर निगम के महापौर और पार्ष्द का चुनाव ईवीएम के जरिए होगा. वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सभासद का चुनाव मतपत्र से होगा. पहले चरण के चुनाव के लिए अधिकसूचना 11 अप्रैल को जारी होगी. उम्मीदवार 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करेंगे. 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे. 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा. 4 मई को मतदान होगा.
आचार संहिता लागू होने पर ये नहीं होंगे काम
आगरा में आचार संहिता लागू हो गई है. इस अवधि के दौरान किसी विभाग में तबादले नहीं हो सकेंगे. सरकार के मंत्रियों के राजकीय कार्यक्रम से दौरे नहीं हो सकेंगे. नई परियोजनाओं की स्वीकृति और घोषणा भी नहीं हो सकेगी. 14 मई तक यह प्रतिबंध रहेगा. चुनाव प्रचार के लिए सभा, रैली या जुलूस में लाउड स्पीकर एवं साउंड बॉक्स का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक होगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनका उपयोग प्रतिबंाित रहेगा.