नईदिल्लीलीक्स… दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर लेने के आरबीआई के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट 30 मई को याचिकाकर्ता व रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) की दलीलों को सुनकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने कहा था कि आरबीआई के पास दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है।