आगरालीक्स….. आगरा में एक करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में जूता कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आवास विकास कॉलोनी निवासी मृदुल सारस्वत जूता कारोबारी हैं। मामले के अनुसार, वादी अशोक कुमार जैन ने अपने अधिवक्ता खुर्शीद अली के माध्यम से अदलात में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि वादी व प्रतिवादी मृदुल सारस्वत जूते का व्यापार करते हैं। प्रतिवादी की फर्म ने 2020 से जूते बनाने का आर्डर देना शुरू किया लेकिन भुगतान नहीं किया। पैसा फंसता गया, इसी बीच प्रतिवादी ने वादी फर्म को 58 लाख रुपये से अधिक का नया आर्डर दिया, 25 प्रतिशत एडवांस और पुराना पैमेंट मांगने पर झूठे वायदे किए। आरोप है कि तकादा करने पर चार मई को वादी की फर्म पर आकर गाली गलौज, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि वादी की फर्म के साथ प्रतिवादी द्वारा 9985836 रुपये की धोखाधड़ी की। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष सिकंदरा को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
सांकेतिक फोटो