आगरालीक्स…स्कूलों में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध. दिल्ली में आदेश जारी. टीचर्स के लिए भी कड़े नियम…क्या यूपी में भी होगा प्रतिबंध…
आजमगढ़ में छात्रा के सुसाइड केस और यूपी में इस घटना को लेकर स्कूलों के बंद पर दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है और स्कूलों में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस सबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जारी लैटर में कहा गया है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को स्कूल में मोबाइल लेकर न जाने दें. साथ ही शिक्षक भी न्यूनतम मोबाइल का इस्तेमाल करें.
एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि मोबाइल फोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गैजेट है. इसके सकारात्म्क और नकारात्म्क दोनों परिणाम हैं. इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से अवसाद, चिंता, सामाजिक अलगाव, अति तनाव से घिर सकते हैं. इसके अलावा धमकाने और उत्पीड़न की घटनाएं भी होती हैं, जो सामाजिक ताने बाने के साथ—साथ बच्चे के भविष्य के लिए हानिकारक है.
हिमांशु गुप्ता ने कहा कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को अपने परिसर में मोबाइल फोन के न्यूनतम उपयोग पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है. अभिभावकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल परिसर में मोबाइल फोन न ले जाएं. यदि छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लाते हैं तो स्कूल अधिकारियों को लॉकर, अन्य प्रणाली आदि का उपयोग करके सुरक्षित हिसात के लिए पर्याप्त और उचित व्यवस्था करनी होगी, जहां मोबाइल फोनन जमा किया जा सकेक और स्कूल छोड़ते समय छात्रों को वापस किया जा सके. कक्षाओं में मोबाइल फोन की अनुमति सख्ती से नहीं दी जानी चाहिए. इसके अलावा शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी शिक्षण व शिक्षण गतिविधियों के दौरान यानी कक्ष्ज्ञाओं, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय आदि में मोबाइल फोन का उपयोग करने से परहेज किया जाना है.

