आगरालीक्स…सर्द रात और खुले में कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न नजर आए. प्रशासन के सख्त आदेश. हेल्पलाइन नंबर जारी, शेल्टर होम, रैन बसेरों की व्यस्था के लिए दिये ये निर्देश
अपर जिलाधिकारी (वि/रा) यशवर्धन श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11, लखनऊ द्वारा भयंकर शीतलहर की स्थिति को देखते हुए अलाव जलाने एवं शेल्टर होम/रैन बसेरों की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की सूचना राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन फीड करने के निर्देश दिये गये हैं। अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने पत्र के माध्यम से तहसीलदार, तहसील सदर, बाह, एत्मादपुर, फतेहाबाद, खेरागढ एवं किरावली को निर्देशित किया है कि उपरोक्त के दृष्टिगत् प्रदेश में वर्तमान में भयंकर शीतलहर/ठण्ड/पाला के सम्बन्ध में ठंडक मौसम में सड़क/हॉस्पीटल आदि जगह पर खुले में कोई भी व्यक्ति सोता हुआ नजर न आये, हर जरूरतमंद को रेन बसर की सुविधा उपलब्ध हो। रैनबसेरे किस एजेन्सी द्वारा संचालित है की सूचना के साथ बेड की संख्या, शौचालयों की उपलब्धता, शुद्ध पेयजल तथा रसोई घर की उपलब्धता सम्बन्धी सूचनाए भी प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। साफ-सफाई, सैनीटाइजेशन एवं मास्क की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा।
रैन बसेरों में बिस्तर आदि के पर्याप्त प्रबन्ध हो। पुलिस द्वारा रैन बसेरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की समुचित व्यवस्था हो। कम्बल का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कराया जाये। उक्त अवसर पर प्रशासन के अधिकारी सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम जिला/तहसील/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर संचालित किये जाये।
अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने आगे यह भी अवगत कराया है कि राहत हेल्पलाइन नम्बर 1070 एवं जनपद हेल्पलाइन नं0 1077 की जानकारी आम जनमानस तक पहुँचाई जाये तथा निरीक्षण के दौरान कम्बल की गुणवत्ता भी चेक कर लें, यदि गुणवता में कमी पायी जाती है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने सम्बन्धित को अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आप अपनी-अपनी तहसील से संबंधित सूचना उपरोक्त वेबसाइट पर प्रत्येक दिन सांय 4 बजे तक फीड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें एवं प्रत्येक दिन की सूचना की हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से विविध लिपिक पटल पर भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।