Monday , 23 December 2024
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Agra News: DM held meeting with political parties, issued guidelines…#agranews

आगरालीक्स…चुनाव की घोषणा होते ही एक्शन में डीएम आगरा. रोड शो और खर्चों को लेकर राजनीतिक दलों को बताए नियम—कायदे. माहौल बिगड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई.

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त ईवीएम तथा आदर्श आचार सहिंता की विवरणिका को संक्षेप में पढ़ा। डीएम ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बनाये गये कुल मतदान केन्द्र, कुल मतदेय स्थल, कुल जोनल मजिस्ट्रेट, कुल सेक्टर मजिस्ट्रेट की जानकारी दी, साथ ही बनायी गयी एफसीटी टीमों की संख्या, एसएसटी टीमों की संख्या, वीवीटी टीमों की संख्या, वीएसटी टीमों की संख्या के बारे में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया।

जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में 1920069 पुरूष मतदाता, 1631566 महिला मतदाता,152 तृतीय लिंग, कुल 3551787 मतदाता है। जनपद का जेण्डर रेशियों 850 है। 18-19 वर्ष के 48021 मतदाता तथा 20-29 वर्ष के 681820 मतदाता है। 15076,85-प्लस मतदाता, 504, 100-प्लस मतदाता है। दिव्यांग 20200 मतदाता हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 18- आगरा (अ.जा.) हेतु नामांकन प्रक्रिया न्यायालय कक्ष अपर जिलाधिकारी नगर, आगरा तथा 19 फतेहपुर सीकरी हेतु न्यायालय कक्ष, जिलाधिकारी, आगरा में संपन्न की जाएगी।

मुख्य कोषाधिकारी ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि चुनावी खर्च हेतु एक रजिस्टर तथा बैंक खाता बनाया जाएगा, खर्च रजिस्टर का 03 बार निरीक्षण कराना होगा, रजिस्टर के व्हाइट पेपर पर दैनिक खर्च का लेखा जोखा, गुलाबी पृष्ठ नकद धनराशि तथा पीला पृष्ठ पर बैंक खाते संबंधी हिसाब रखना है।सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तर,मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, प्रतिनिधियों को तहसील सदर स्थित ईवीएम-वीवीपेट वेयर हाउस का निरीक्षण कराया गया सभी ने उचित व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसका समस्त राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को पालन किया जाना अनिवार्य है, जाति धर्म समुदाय आधार पर कोई बयान जिससे ठेस पहुंचती हो या मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन या लुभाना, ऐसा कोई कृत्य जिससे आम जन को असुविधा हो नही करना है, निजी संपत्ति पर संपत्ति स्वामी की अनुमति लेकर ही चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार करना होगा। पब्लिक मीटिंग, रैली, वाहन, प्रचार प्रसार सामग्री आदि हेतु सेवायोजन कार्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत सभी प्रकार की अनुमति के आवेदन एकीकृत कंट्रोल रूम से ही समयबद्ध निस्तारित किए जाएंगे, सुगम तथा सुविधा एप के माध्यम से भी अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कहा है कि आदर्श आचार संहिता के तहत एक काफिले मे 10 बाइक, (सुरक्षा को मिलाकर) से अधिक की अनुमति नहीं होगी।
बाइक पर एक झण्डे की अनुमति होगी । रोड शो के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ली जाएगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों/ वाहनों की संख्या पूर्व से सूचित की जाएगी। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड शो सड़क की आधी से अधिक चौड़ाई को कवर नहीं करेगा। रोड-शो में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या के काफिले को प्रत्येक 10 वाहनों के बाद ब्रेक किया जाएगा तथा 100 मीटर का अंतराल पर रखा जाएगा। रोड शो में अनुमति प्राप्त वाहनों पर 1 x 1/2 फिट का एक झण्डा लगाने की अनुमति होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि जुलूसों चुनावी/सभाओं में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों पर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के या किसी अन्य तरीके से किसी भी वाहनों पर लगे किसी भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं / समर्थकों के आवास और पार्टी कार्यालयों पर किसी भी पार्टी/उम्मीदवार के झण्डे की संख्या केवल 03 होगी। अस्थाई पार्टी कार्यालय मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि के बाहर स्थापित कर सकते है, जिसकी अनुमति सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता को डराने धमकाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी l वीडियो निगरानी टीम एवं उड़न दस्ता टीमें एक्टिव दिखेंगीं।
जिलाधिकारी ने बैठक के बाद एकीकृत कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा कंट्रोल रूम प्रभारी को विशेष निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, डीसीपी सिटी सूरज राय,अपर जिलाधिकारी नगर अनूप कुमार,अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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