Monday , 23 December 2024
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Agra News: Agra DM’s strict warning to all private schools. Must take admission of eligible students under RTE…#agranews

आगरालीक्स…आगरा डीएम की सभी प्राइवेट स्कूलों को सख्त चेतावनी. इन बच्चों का नहीं किया एडमिशन तो होगा ये एक्शन

जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने समस्त निजी विद्यालयों की प्रबंध समिति/संचालन समिति को निर्देशित किया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत चयनित 06 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने संस्थान में प्रवेश देना सुनिश्चित करें। संज्ञान में आया है कि जनपद में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त, सीबीएसई एवं आईसीएसई विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य आरटीई में चयनित बच्चों को प्रवेश देने में रूचि नहीं ली जा रही तथा चयनित छात्र- छात्राओं के अभिभावकों से प्रवेश देने से मना किया जा रहा है। यह आरटीई अधिनियम में दी गई व्यवस्था के उल्लंघन के साथ-साथ अपराध भी है। ऐसे निजी विद्यालय जो चयनित छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने में रूचि नहीं ले रहे हैं अथवा मना कर रहें हैं, उनके विरूद्ध निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत चयनित छात्र/छात्राओं की पात्रता की जांच कर, अपात्र अभिभावकों को चिन्हित करने के साथ-साथ उनके विरूद्ध भी विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा उनके स्थान पर पात्र छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिलाकर लाभान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि समस्त ऐसे विद्यालय जिनमें छात्र/छात्राओं का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सीट आवंटित की गई है, वह अपने विद्यालय में प्रवेश हेतु चयनित छात्र/छात्रा का प्रत्येक दशा में प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

यदि किसी छात्र/छात्रा के प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति है, तो उस छात्र/छात्रा की सुसंगत साक्ष्यों सहित आख्या ईमेल आईडी cityeducationagra@gmail.com अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तत्काल प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता न बरती जाये।

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