अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज
दिल्ली के सीएम की ओर से मानत अवधि बढ़ाने के लिए जो याचिका दाखिल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि सात दिन तक बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी।
स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था
अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी जमानत अवधि को सात दिनों तक बढाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को अस्वीकृत कर दिया।
केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिली थी जमानत
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में एक जून तक बेल दे दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार होने वाला इवेंट है, इसलिए उन्हें अपने पार्टी के प्रचार के लिए मौका दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह कहते हुए बेल दिया था कि उन्हें प्रचार का अधिकार मिलना चाहिए।