आगरालीक्स…आगरा के बूढ़ी का नगला में कार से 5 लोगों को रौंदने वाले इंजीनियर पर लगी धारा 105…
आगरा के नगला बूढ़ी में शुक्रवार को कार से सात लोगों को रौंदने वाले इंजीनियर पर धारा 105 लगाई गई है. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए थे. इसमें पुलिस ने पूर्व में जो धाराएं लगाईं, उससे आरोपी को जमानत मिल गई थी लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 105 बढ़ाई है.
इंजीनियर है कार से रौंदने वाला अंशुल
आगरा के नगला बूढ़ी में कार से पांच लोगों की मौत का जिम्मेदार आरोपी कार चालक अंशुल गुप्ता है जो कि दयालबाग का रहने वाला है और नोएडा में एक कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर है. शुक्रवार को आठ बजे के बाद अंशुल ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी थी जिसमें डिलीवरी बॉय की मौत हो गई थी लेकिन इसके बाद अंशुल ने कार को रोका नहीं बल्कि और स्पीड से दौड़ा दिया जिसके बाद चार और लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि दो लोग घायल हेा गए.
पुलिस ने अंशुल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया ओर मुकदमा दर्ज किया लेकिन उस पर ऐसी धाराएं लगाई गईं जिससे उसे जमानत मिल गई. फिर बाद में पुलिस ने धारा 105 बढ़ाने के बाद उसे जेल भेज दिया. धारा 105 में सजा के कड़े प्रावधान हैं.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) में धारा 105
यह गैर-इरादतन हत्या के अपराध के लिए दंड प्रदान करती है।
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु की संभावना हो, तो उसे आजीवन कारावास या कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
यदि व्यक्ति का इरादा मृत्यु का नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसके कार्य से मृत्यु हो सकती है, तो उसे 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।