आगरालीक्स…Agra News: आगरालीक्स आगरा के कारोबारी की आईफोन की स्क्रीन टूट जाने पर पालिसी होने के बाद भी कंपनी ने ठीक नहीं किया। मोबाइल की कीमत ब्याज सहित वापस करने के आदेश।
आगरा के प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले कारोबारी अतुल जैन जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। इसमें कहा कि उन्होंने 18 मई 2022 को सदर से 1.28 लाख रुपये में आईफोन 13 प्रो खरीदा था। इसके साथ ही कंपनी से केयर प्लस पालिसी ली थी, पालिसी की अवधि 10 मई 2024 तक थी। इसी दौरान दो मई 2024 को उनका फोन हाथ से गिर गया इसके चलते स्क्रीन टूट गई।
फोन की मरम्मत नहीं की, ब्याज सहित देनी होगी मोबाइल की कीमत
कारोबारी अतुल जैन ने फोन को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर पर डाल दिया, 8900 रुपये भी जमा करा दिए। फोन चार दिन में ठीक कर वापस करने के लिए कहा लेकिन आठ मई 2024 को बताया कि पालिसी के तहत मोबाइल ठीक नहीं हो सकता है और मोबाइल वापस कर दिया। इस मामले में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने एप्पल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को 45 दिन के अंदर मोबाइल की कीमत छह प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने, ऐसा नहीं करते हैं तो नया फोन देने के आदेश दिया है। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के 15 हजार रुपये अलग से देने के लिए कहा है।