आगरालीक्स आगरा में दिन दहाड़े डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष शिवराज चौधरी की हत्या के मामले में गुड्डू चाहर और उनके भाई अशोक चाहर को उम्र कैद, दो दो लाख जुर्माना। आक्र्स एक्ट के मामले में तन तीन साल का कारावास और पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना। ( Agra Live News: Life sentence in Student Union President Shivraj Chaudhary Murder accused in Agra)
आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष सादाबाद विसावर के रहने वाले शिवराज चौधरी मऊ रोड खंदारी पर रहते थे, जहां व रह रहे थे उसके नीचे दुकानें थीं और पहली मंजिल पर मकान था। इस जमीन पर बाग फरजाना निवासी गुड्डू चाहर की नजर थी। जमीन को खाली करने के लिए गुड्डू चाहर कई बार शिवराज चौधरी से कह चुके थे इसे लेकर दोनों में विवाद चल रहा था।
मकान के उदघाटन से एक दिन पहले दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या
शिवराज चौधरी ने मऊ रोड पर नया मकान लिया था, 22 मार्च 2010 को मकान का उदघाटना होना था। इससे पहले 21 मार्च को घर के पास शिवराज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिवराज चौधरी के भाई राकेश सिंह ने इस मामले में थाना न्यू आगरा में दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि 21 मार्च को वह अपने भाई शिवराज चौधरी, अरुण सिंह और शिवराज के एक मित्र के साथ मकान के बाहर बनी मार्केट में खड़े हुए थे।
इसी दौरान एक बाइक और बिना नंबर की कार आकर रुकी, बाइक पर गुड्डू चाहर उर्फ जुगेंद्र बैठा हुआ था। जबकि इंडिया कार में अशोक चाळर और दो अन्य व्यक्ति थे। आरोप लगाए कि बाइक और कार सवारों ने शिवराज चौधरी पर फायरिंग कर दी वह जान बचाने के लिए डेयरी में घुस गया वहां भी हमलावर आग गए। शिवराज चौधरी को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने म्रत घोषित कर दिया। राकेश सिंह ने पीछा किया उन पर भी फायरिंग की लेकिन वे बाल बाल बच गए। इस मामले में गुड्डू चाहर , अशोक चाहर, उनकी पत्नियां क्रष्णा और पिंकी चाहर, संजय चाहर सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था सक्ष्यों के अभाव में अन्य को बरी कर दिया।