आगरालीक्स …आगरा में हरित बम पटाखे के लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, छह से 10 नवंबर तक 128 दुकानों से बम पटाखे खरीद सकेंगे।
आगरा में दीपावली पर छह से 10 नवंबर तक बम पटाखे की दुकानें लगेंगी, इसके लिए 29 से 31 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए। 5000 रुपये के बैंक ड्राफ्ट कराकर वाचक कार्यालय पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जोन में जमा करने के साथ ही बैंक चालान जमा कर उसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करनी थी। आवेदक को अपने साथ दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं 5000 रुपये बैंक ड्राफ्ट ओरिजनल अपने साथ लाना अनिवार्य है। हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिए आवेदन करेगा, एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त समझे जायेंगे। स्थल पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में नियत दिनांक को लॉटरी के माध्यम से आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदन को आवंटन होने पर दुकान का साइज 10×10 फुट के स्वंय के आधार पर टीन की चादर से विस्फोटक नियमावली, 2008 के अनुरूप करना होगा।
कहां कितनी दुकानें लगेंगी
जीआईसी मैदान लोहामंडी में 25 दुकानें
बैपटिस्ट हायर सेकेंडर स्कूल का खाली मैदान साईं की तकिया में 10 दुकानें
कंपनी गार्डन सदर बाजार में 17 दुकानें
शक्तिनगर, सदर बाजार के खाली मैदान में 10 दुकानें
मेहताब बाग पार्किंग के सामने खाली मैदान में 50 दुकानें
यमुना किनारा कॉरिडोर पार्क रकाबगंज में 16 दुकानें
पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार हरित आतिशबाजी की दुकान के आवेदन के लिए 10 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइंस कमिश्नरेट आगरा के नाम से बनवाना होगा. इसके साथ दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति और ड्राफ्ट की रसीद लेकर पुलिसउपायुक्त नगर कार्यालय से आवेदन प्राप्त करना होगा. आवेदन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कलक्ट्रेट स्थित डीसीपी सिटी कार्यालय के वाचक कार्यालय में जमा कराना होगा. एक व्यक्ति के नाम पर एक ही स्थान के लिए आवेदन होगा.
लॉटरी से होगा आवंटन
किसी स्थान पर निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन आने पर 4 नवंबर को सुबह 10 बजे डीसीपी नगर कार्यालय में लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा. आवंटित दुकान का आकार 10 बाई 10 फुट होगा. दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखनी होगी. इसके अलावा अग्निशनम अधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य होगा. दुकानदारों को दुकान में पानी और रेत से भरी कम से कम दो दो बाल्टियां रखनी होंगी. 10 नवंबर के बाद पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी. दुकानदार केवल अनुमन्य ब्रांड के हरित पटाखे की बेच सकेंगे. उल्लंघन करने पर विक्रेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.