आगरालीक्स …भाई वाह, आगरा में यातायात का नया नियम लागू हो गया है लेकिन जुर्माना पुरानी दर पर वसूला गया,सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं हुआ है।
एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है। नए नियम में हेलमेट के बिना गाडी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढाकर एक हजार रुपये करते हुए तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में होने पर 500 की वजह 5000 रुपये देने होंगे। बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5000 की जगह 10000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह अब 10 हजार भुगतने होंगे। बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए साइलेंसर लगाने, हैंडल बदलने पर 5000 रुपये का जुर्माना है। रैश ड्राईविंग करने पर 15 हजार का जुर्माना होगा। स्टंट करने पर 10000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
पुरानी दर पर हुए चालान
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ई चालान करती है। इसे एनआइसी के माध्यम से किया जाता है। बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना था। यह समय से अपडेट नहीं हो सका। इसलिए रविवार को पुरानी दरों पर ही ट्रैफिक पुलिस ने चालान किए।