आगरालीक्स…आगरा में सोमवार को 34 कॉलेनियों में 72 संक्रमित मिले..अब इनके आसपास के 20 घर 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन में…जानें क्या होंगी पाबंदी और कैसे होगी इन लोगों की मदद..
सख्त है गाइडलाइंस
यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को सख्त गाइडलाइंस जारी की गई थीं. इसके अनुरूप कोरोना का एक केस मिलने पर आसपास के 20 घर व एक से अधिक केस मिलने पर आसपास के 60 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. इसके अलावा मल्टीस्टोरीज के किसी तल पर एक केस मिलने पर उस तल को कंटनेमेंट जोन माना जाएगा जबकि एक से अधिक केस मिलने पर पूरी बिल्डिंग को कंटनेमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा. शासन द्वारा रविवार को जारी आदेश हर जिले के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को भेज दिया गया है और आदेशों का पालन भी किया जा रहा है.
आगरा में सोमवार को 34 क्षेत्रों से मिले संक्रमित
आगरा में सोमवार को 72 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं. ये इस साल किसी एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों के मिलने की संख्या है. सोमवार को जो 72 कोरोना संक्रमित मिले हैं वो आगरा के 34 क्षेत्रों से मिले हैं. अब जहां—जहां से ये केस मिले हैं प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से उन क्षेत्रों को कंटनेमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है. सीएमओ आरसी पांडे ने बताया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है. कंटनेमेंट जोन बनाए जाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है और ये लगातार जरी रहेगी.
कंटेनमेंट जोन में ये होंगी पाबंदिया
कोरोना का एक केस या अधिक केस मिलने पर उस क्षेत्र के जितने भी एरिया को कंटनेमेंट जोन बनाया जाता है, उस एरिया के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा. सरकारी से लेकर प्राइवेट कर्मचारियों तक को घर पर ही रोका जाएगा जब तक कि 14 दिनों का कंटनेमेंट जोन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती. इसके अलावा लोगों को घर से बाहर भी नहीं आने दिया जाएगा. जरूरी काम से जाने वालों की जरूरी वजह को देखा जाएगा और उसके अनुरूप ही उन्हें बाहर निकलने की परमीशन दी जाएगी.
कैसे होगी कंटनेमेंट जोन में मदद
सीएमओ आरसी पांडे ने बताया कि कंटनेमेंट जोन बनने के बाद उसे क्षेत्र के लोगों की मदद प्रशासन द्वारा गठित की गई निगरानी समिति द्वारा की जाएगी. उनके लिए हर जरूरी सामान निगरानी समिति ही उपलब्ध कराएगी. सोमवार को जिलाधिकारी पीएन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ संक्रमण से बचाव के लिए गोष्ठी भी की. इस दौरान शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने को कहा गया.
सोमवार को इन क्षेत्रों से मिले कोरोना संक्रमित
अर्जुन नगर
आवास विकास कॉलेनी
भरतपुर हाउस खंदारी
शमसाबाद रोड नियर बिजलीघर
सिविल लाइन
गणपति सिटी
गोविंदपुरी एक्सटेंशन ब्रज विहार
इंदिरा कॉलोनी
इंदिरापुरम
जंगजीत नगर
जीवनी मंडी वैद्य वाली गली
कमला नगर
कावेरी कौस्तुभ अपार्टमेंट
खंडेलवाल कॉलोनी रिंग रोड विजय नगर
मानस नगर
मेहर बाग
मुरली बाग दयालबाग
नेहरू नगर
पश्चिमपुरी
पुष्पकुंज एक्सटेंशन मऊ रोड
राधा नगर
साकेत नगर
शिवा रेजीडेंसी आगरा कैंट
सिकंदरा
सुलहकुल नगर शाहगंज बोदला
सूर्य नगर
स्वामी नगर दयालबाग
टैगोर नगर
आभा अपार्टमेंट
विद्युत कॉलोनी
एत्मादपुर
खेरागढ़
तेहरा ग्वालियर रोड
रविवार को शासन ने जारी की गाइडलाइंस
प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया गया है. आगरा सहित पूरे प्रदेश में शासन द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इसमें कोरोना के होते व्यापक प्रसार को रोकने के लिए कवायद की गई हैं. शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस क्षेत्र से कोरोना का एक केस मिलता है तो उसके आसपास के 20 घर सील कर दिए जाएंगे. इसके अलावा एक से अधिक केस मिलने पर आसपास के 60 घर सील किए जाएंगे.
कंटेनमेंट जोन— कोरोना के नये केस को केंद्र मानते हुए 25 मीटर क्षेत्र लगभग 20 घर और एक से अधिक केस आने पर 50 मीटर क्षेत्र लगभग 60 घर कंटेनमेंट जोन मनाया जाएगा.
दो कंटेनमेंट जोन पर एक टीम लगाई जाएगी. एक से अधिक केस होने पर क्लस्टर मे मध्य बिन्दु को एपीसेंटर चिन्हित कर 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटनेमेंट जोन बनाया जाएगा.
प्रत्येक टीम में स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन सहित तीन सदस्य शामिल होंगे.
टीम के सदस्य लोगों को कोविड के लक्षणों के लिए जागरूक करेगे. संदिग्ध मरीजों का ब्यौरा जुटाएंगे.
प्रत्येक पांच टीम पर एक सुपरवाइजर होगा.
कंटेनमेंट जोन में कोरोना के संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जाएंगे. जिन क्षेत्रों में पहले कोरोना केस मिल चुका है दोबारा वहां पर नया केस मिलता है ऐसे क्षेत्र को क्लस्टर मानते हुए 60 आवासों का सर्वे कराया जाएगा.
बहुमंजिला भवनों के लिए
बहुमंजिला भवन में एक कोविड केस मिलने पर जिस तल पर आवास होगा उस तल को कंटनेमेंट जोन माना जाएगा.
एक से अधिक केस मिलने पर टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा. ऐसे केस में जिला प्रशासन और सीएमओ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
कंटेनमेंट जोन के संदिग्ध लोगों का 24 घंटे के अंदर सैंपल लिया जाएगा.
अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलैक्शन की अवधि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा.
14 दिन तक कोई नया केस नहीं आता है तो कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया जाएगा.