आगरालीक्स…आगरा की सबसे बड़ी खबर. ताजमहल के पास अभी चालू रहेंगे कारोबार. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीएम आगरा ने दी व्यापारियों को दिवाली पर ये खुशी…
आगरा की सबसे बड़ी खबर सामने आई है. ताजमहल (Taj Mahal) के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों (Commercial Activities) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के रोक के मामले में प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. फिलहाल ताजमहल के पास व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं होंगी, व्यापारियों को तीन महीने की मोहलत दी गई है. जिलाधिकारी नवनीत सिंह (DM Agra) चहल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह मोहलत दी गई है. प्रशासन द्वारा दिए गए यह आदेश फिलहाल ताजमहल के पास कारोबार करने वाले लोगों के लिए यह काफी राहतभरा है, क्योंकि वह लगातार प्रशासन और सरकार से मोहलत को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे क्योंकि दिवाली त्योहार और पर्यटन सीजन है. #tajmahalagra #shopping at tajmahal #shopkeeper at tajmahal area #agra businessman #shopping #agra #agracity #taj

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए ने ताजगंज की 500 मीटर की परिधि में संचालित होटल, दुकान और एंपोरियम हटाने के लिए 17 अक्टूबर तक का समय दिया था. एडीए ने 930 होटल और दुकानों को 500 मीटर की परिधि में चिन्हित किया है. इसके बाद से कारोबारियों में खलबली मची हुई है. बीते रविवार को कारोबारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से मुलाकात की. इस मामले में अपना पक्ष रखा. इस मामले में डीएम नवनीत सिंह चहल ने एडीए को विधिक राय लेने के निर्देश दिए थे, मंगलवार को एडीए विधिक राय नहीं ले सका.
- 21 October 2022 Agra News
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