आगरालीक्स …आगरा रेड जोन में है, ऐसे में 17 मई तक लॉक डाउन बढा दिया गया है। रेड जोन में बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जाने क्या है रेड जोन की पाबंदी, आगरा में

- रेड जोन में कोई टैक्सी नहीं चलेगी, लेकिन निजी कारें चल सकेंगी, जिसमें पीछे की सीट पर दो लोग बैठ सकते हैं। बाइक पर सिर्फ एक ही सवारी बैठ सकेगी।
- प्राइवेट ऑफिस जैसे आर्किटेक्ट, वकील और आईटी फर्म 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। बाकी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करते रहेंगे।
- घर में काम करने वालों और स्थानीय वर्कर्स को भी सुबह 7 से रात 7 बजे तक काम करने की इजाजत होगी। हालांकि, इसमें अगर राज्य चाहें तो अपने हिसाब से कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं।
- पान और शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। एक साथ दुकान पर 5 ग्राहक से अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, बार और रेस्टोरेंट अभी भी बंद ही रहेंगे।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी और सेल्फ इंप्लॉइड लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को इजाजत रहेगी, हालांकि, सलून पर पाबंदी रहेगी।
- शहरी इलाकों में उद्योग, एसईजेड, ईओयू आदि कुछ पाबंदियों के साथ खुल सकेंगे।
- जरूरी चीजें बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें दवा, फार्मा कंपनियां, मेड डिवाइसेस, उनका कच्चा माल आदि के साथ-साथ जिन यूनिट्स को लगातार चलते रहना है, वह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करती रहेंगी।

- शहरी इलाकों में उन जगहों पर निर्माण की इजाजत होगी, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो, साथ ही रीन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चल सकेंगे।
- सभी सरकारी ऑफिस चलेंगे, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी दफ्तर में आएंगे, लेकिन बाकी स्टाफ समेत कुल संख्या 33 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल सकेंगी, जैसे मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंटें बनाने की यूनिट।
- ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, सिर्फ शॉपिंग मॉल पर प्रतिबंध रहेगा।
- आयुष समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी।
- सभी एग्रिकल्चर, पशु पालन और प्लांटेशन एक्टिविटी चालू रहेगी।
- बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज और को-ऑपरेटिव सोसाएटी खुली रहेंगी। बच्चों के किंडर गार्डन, बुजुर्गों के रहने की जगह, विधवाओं के जगह और आंगनबाड़ी खुले रहेंगे।
- पब्लिक यूटिलिटी जैसे पानी, बिजली, टेलिकॉम, इंटरनेट, वेस्ट मैनेजमेंट, कूरियर और पोस्टल सेवाएं भी चलेंगी।
