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Agra News: 48 hours left to deposit house tax in Agra. Last date to get 10 percent discount is 30th September…#agranews
आगरालीक्स…आगरा में हाउस टैक्स जमा करने के 48 घंटे बाकी. 10 प्रतिशत छूट पाने के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख. 68 हजार लोगों ने जमा कराया हाउस टैक्स…ऐसे कर सकते हैं जमा
नगर निगम द्वारा गृहकर जमा कराने के लिए दी गई छूट में अब मात्र 48 घंटे बाकी रह गये हैं। ऐसे में जिन लोगों के द्वारा अभी तक बकाया गृह कर जमा नहीं कराया है वे अभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तीस सितंबर के उपरांत इस सुविधा का लाभ बकाएदारों को नहीं मिल सकेगा। टैक्स जमा करने के लिए रविवार तीस सितंबर को भी नगर निगम के सभी जोनल और मुख्यालय स्थित काउंटर टैक्स जमा करने के लिए खुले रहेंगे। अभी तक 68 हजार बकाएदार इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।
अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार नगर में तीन लाख गृहकर दाता हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोगों गृह कर जमा नहीं कराया था। इनको नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर गृह कर जमा कराने को कहा गया था। वहीं नगर निगम पार्षदों के द्वारा लंबे समय से वित्तीय वर्ष 24-25 के गृहकर बकायेदारों को छूट देने की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में गृहकर में तीस सितंबर तक दस प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने अपनी मुहर लगाई थी।
प्रतिदिन की जा रही जमा होने वाले टैक्स की समीक्षा
अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार अभी तक तीस करोड़ 83 हजार रुपये गृहकर के रुप में नगर निगम को जमा कराया जा चुका है। वे स्वयं प्रतिदिन जमा होने वाले गृहकर को लेकर जोन वाइज राजस्व निरीक्षक से लेकर जोनल अधिकारी तक की समीक्षा कर रहे हैं। टैक्स जमा करने में लगे हुए सभी कर्मियों को निर्देश दिये गये हैं कि उन्हें विगत साल की अपेक्षा 130 प्रतिशत अधिक टैक्स की वसूली करनी है। कार्य में कोताही बरतने वाले और लक्ष्य की पूर्ति न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है।
ऑन लाइन भी जमा करा सकते हैं टैक्स
अपर नगर आयुक्त के अनुसार टैक्स जमा करने के लिए निगम के टैक्स काउंटरों पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। भवन स्वामी निगम की वेबसाइट https://agrapropertytax.com जाकर भी अपना हाउस टैक्स जमा कर दस प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो बकाएदार इस अवधि में टैक्स जमा नहीं कराएंगे वे मिलने वाली छूट से तो वंचित होंगे ही साथ उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में 12 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स जमा कराना होगा।
बीते साल एक लाख ने ही कराया था हाउस टैक्स जमा
पिछले साल नगर निगम द्वारा कराये गये सर्वे में नगर निगम सीमा में सवा तीन लाख घर और सम्पत्तियों की पहचान की गयी थी। इनमें से साल 2023-24 के दौरान सिर्फ एक लाख लोगों के द्वारा ही कर जमा कराया गया था। सवा लाख के करीब सम्पत्तियां ऐसी थीं जिन्होंने कर जमा ही नहीं कराया था। इसी प्रकार साल 2022-23 में नगर निगम को 86 हजार कर दाताओं ने ही टैक्स अदा किया।