आगरालीक्स…आगरा का एक होटल और निर्माणाधीन भवन एडीए ने किया सील. अनाधिकृत रूप से बन रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर…
आगरा में अवैध निर्माणों पर एडीए का एक्शन जारी है. आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार अवैध निर्माणों, बिना नक्शा पास कराए गए निर्माणों को सील किया जा रहा है. इसके अलावा अनाधिकृत रूप से बन रही कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है. हर दिन एक्शन हो रहा है. गुरुवार को भी ताजगंज वार्ड में एडीए ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की.
ताजगंज वार्ड में आज प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश एवं सहायक अभियंता प्रवर्तन के नेतृत्व में एक होटल को सील किया गया. इसके अलावा यहां पर बन रहे एक भवन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई. एडीए का बुलडोजर एक अनाधिकृत कॉलोनी पर भी गरजा और उसे ध्वस्त किया गया. बता दें कि एक दिन पहले भी एडीए ने शाहगंज वार्ड के अन्तर्गत प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा वासुदेव गुप्ता द्वारा अर्जुन नगर, रावत, हॉस्पीटल के पास, शाहगंज, आगरा घर बिना मानचित्र स्वीकृति के किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण के सचल दस्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया.
मंगलवार को भी प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में छत्ता वार्ड के अन्तर्गत राकेश बघेल द्वारा एसएसडी पब्लिक स्कूल के निकट मौजा-नादऊ, जलेसर रोड, आगरा पर लगभग 5.50 बीघा भूमि पर अनाधिकृत भूखण्डीय विकास कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं सचल दस्ता द्वारा जे०सी०बी० की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया है.