आगरालीक्स…बालूगंज में एडीए ने जिस भवन को अवैध पाकर किया था सील, उसकी सील तोड़कर फिर से किया जा रहा था निर्माण. एडीए ने लिया एक्शन
रकाब गंज वार्ड के अंतर्गत राजेश कुमार जैन द्वारा प्लाट संख्या4/73 बी का भाग बांके बालू गंज रकाबगंज आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माण किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा भवन सील कर दिया गया था,सील तोड़े जाने की शिकायत प्राप्त होने पर स्थलीय निरीक्षण में सील क्षति ग्रस्त पाई गई।
आज परिसर को पुनः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क(1) के अंतर्गत पुनः सील की कार्यवाही की गई । कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता वी एन सिंह ,अवर अभियंता मनोज कुमार राठौर ,थाना रकाब गंज पुलिस बल व प्राधिकरण सचल दस्ता के सहयोग से संपादित की गई।