आगरालीक्स…आगरा में सोमवार को सभी प्रकार की शराब—बियर की दुकानें, मॉडल शॉप बंद रहेंगी. प्रशासन ने जारी किए आदेश
जिला आबकारी अधिकारी, नीरज कुमार द्विवेदी ने अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन नियमावलियों एवं अनुज्ञापन में निहित शर्तों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांकः 14 अप्रैल 2025 (डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती) को शराब बन्दी का नियम है।
नियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द मल्लप्पा बंगारी द्वारा 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती को लेकर जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग के थोक एवं फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों, बार अनुज्ञापनों व अन्य सभी प्रकार के आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।