आगरालीक्स ….आगरा सहित देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक। प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर हर्जाना सहित जेल का प्रावधान। आगरा में हर रोज 200 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। शिकायत के लिए कंट्रोल रूम और एप।
आगरा सहित देश भर में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर केंद्र सरकार के आदेश के बाद सभी राज्यों ने रोक लगा दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक एप शुरू किया गया है, इस एप पर शिकायत की जा सकती है।
सजा के साथ हर्जाना का प्रावधान
एफएमसीजी में पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, इसे इक्सटेंडेड प्रोडयूसर रिसपांस्बिलटी की गाइडलाइन के दायरे में रखा गया है। इसके तहत प्लास्टिक के निस्तारण की निगरानी एफएमसीजी निर्माता को करनी होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 15 और संबंधित नगर निगम के बायोलाज के अनुसार, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा के साथ हर्जाना का भी प्रावधान है।

हर व्यक्ति 180 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन
देश में हर साल हर व्यक्ति 180 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा था, इसके उत्पादन के साथ ही बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
आगरा में हर रोज 200 टन प्लास्टिक कचरा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगरा में हर रोज 200 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है, यह कचरा नालियों में बह रहा है। इससे नाले चोक हो रहे हैं।
नगर निगम ने जब्त की 91 किलो प्लास्टिक और पॉलीथिन
नगर निगम द्वारा आगरा में अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने कमला नगर में छापेमारी की, भगवान नगर से प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन करीब 91 किलो जब्त की और 60 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला।