आगरालीक्स …Agra News: आगरा में नकली दवा बेचने, बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित करने पर कारोबारी को 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। ( Agra News: Businessman sentenced 10 year imprisonment in Fake Medicine#Agra )
आगरा के एत्माउददौला क्षेत्र में तत्कालीन औषधि निरीक्षक जगवीर सिंह ने यहायक औषधि नियंत्रक पीपी सिंह के निर्देश पर 7 जनवरी 20210 को नुनिहाई स्थित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। संचालक मनोज कुमार निवासी मूल निवासी हाथरस और उस समय प्रकाश नगर निवासी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं दिखा सके। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, चार बोरे में दवाएं जब्त की गईंं।
दर्द निवारक से लेकर अन्य दवाएं निकली निकली
औषधि विभाग की टीम ने चार बोरों में दवाएं जब्त की और 7 दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे। इसमें दर्द निवारक सहित अन्य दवाएं थी, जांच में दवाएं नकली निकली।
10 साल की सजा सुनाई
इस मामले में छापे के 15 साल बाद विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट विवेक कुमार ने प्रकाश नगर निवासी प्रकाश नगर को 10 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।