आगरालीक्स आगरा के श्री मनकामेश्वर मंदिर प्रबंधन ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था, इस मामले में कोर्ट का निर्णय आ गया है। जानें पूरा मामला।

आगरा के श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर स्थित बारहद्वारी को लेकर श्री रामलीला कमेटी और श्री मनकामेश्वर प्रबंधन में विवाद चल रहा था, श्री रामलीला कमेटी ने श्री मनकामेश्वर प्रबंधक हरिहरपुरी पर अवैध कब्जा करने और बाराद्वारी के हॉल में अवैध दरवाजे निकाल लेने का आरोप लगाया था। कमेटी ने दरवाजे पर ताला लगा दिया था। इस मामले में 2013 में श्री मनकामेश्वर प्रबंधक हरिहरि पुरी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में रामलीला कमेटी के तत्कालीन मंत्री रामप्रकाश अग्रवाल, उप मंत्री व पत्रकार संजय तिवारी, ब्राह्मण सभा के राम सुरेश शर्मा, राम मित्रा शर्मा, निखिल शर्मा, राम आशीष शर्मा और बसंत कांत शर्मा को आरोपी बनाया गया था। मंदिर में दिनदहाड़े डकैती डालने और लाखों रुपये के स्वर्ण आभूषण, नकदी लूट ले जाने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने सभी को किया बरी
इस मामले में गुरुवार को । अतिरिक्त जिला जज (एकादश) नीरज कुमार बख्शी ने इस मामले में सभी अभियुक्तों को बरी करने का फैसला सुनाया। अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा हरि दत्त शर्मा ने पैरवी की।
सांकेतिक फोटो