Agra News: Court rejects bail of accused of rape and blackmail…#agranews
आगरालीक्स…आगरा में विवाहिता से फेसबुक पर दोस्ती, गहने और कैश हड़पे, बाद में नशीला पेय पिलाकर किया दुष्कर्म और फिर ब्लैकमेल. आरोपी को नहीं मिली जमानत
आगरा में विवाहिता को ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है. आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
ये है पूरा मामला
मामला थाना रकाबगंज में दर्ज है. 2016 में एक विवाहिता की मुलाकात मोहित शर्मा से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए हुई थी. विवाहिता ने जब मोहित से बात की तो कुछ ही दिन में मोहित उससे पैसे मांगने लगा जिस पर विवाहिता ने उसे ब्लौक कर दिया. लेकिन इसके बाद वह एक परिचित के माध्यम से फिर विवाहिता से मिला और एक बार फिर से उसने विवाहिता को अपने जाल में फंसा लिया. बाद में उसने विवाहिता से लाखों का कैश और ज्वेलरी लेली. जबविवाहिता ने अपनी रकम मांगी तो आरोपी ने 9 फरवरी 2018 को विवाहिता को अपने घर बुलाया.

आरोप है कि मोहित ने विवाहिता को नशीला जूस पिलाकर उसे बेहोशकर दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए और फिर बाद मेंउसे बदनाम करने की धमकी देकर विवाहिता के साथ दुष्कम किया. आरोपी महिला ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. आरोपी ने कोर्ट में कहा कि जब उसकी विवाहिता से मुलाकात हुई थी तब वह 21 वर्ष का था. विवाहिता ने कई बार रुपये लिए और मांगने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. जिला जज ने प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया.