आगरालीक्स ..(Agra News 12th March 2022 )..आगरा के हाईप्रोफाइल मामले में जूता कारोबारी के बेटे की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी, पत्नी ने अप्राकृतिक कृत्य, दोस्त के साथ समलैंगिक रिश्ते के आरोप लगाए हैं, अब जिला जज की अदालत में 14 मार्च को सुनवाई होगी।
आगरा के जूता कारोबारी के बेटे को हरीपर्वत पुलिस ने पांच मार्च को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया था, जूता कारोबारी के बेटे को 16 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जूता कारोबारी के बेटे की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, इस पर 11 मार्च को सुनवाई होनी थी। मगर, सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज की अदालत में अब 14 मार्च को सुनवाई होनी है।
मई 2021 को हुई थी शादी, शादी की पहली रात पर अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप
थाना हरीपर्वत में दर्ज किए गए मुकदमे के अनुसार, हरीपर्वत क्षेत्र में रहने वाले जूता उद्यमी की बेटी की शादी सात मई 2021 को जूता उद्यमी के बेटे के साथ अरेंज मैरिज हुई थी। आरोप है कि शादी की पहली रात वाले दिन ही अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए मजबूर किया। विरोध करने पर वह आक्रामक हो गया। लेकिन शर्म के कारण किसी को नहीं बताया। नौ दिसंबर 2021 को वर्थडे पार्टी के बाद नशे की हालत में उसने पत्नी को पीटा और वही हरकत की। अंतरंग संबंधों का उसकी बिना अनुमति के वीडियो बनाई। यह वीडियो उसने किसी को व्हाटस एप पर भेजा था। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे हास्पिटल में भर्ती करा दिया। उसको काफी चोट आई थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की।

होटल में भी की गंदी हरकत
आरोप है कि चार दिसंबर 2021 को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गोवा गए, वहां एक होटल में शादी समारोह था। आरोप है कि होटल में भी अननैचुरल एक्ट किया। आरोप है कि दिल्ली स्थित घर पर भी यही हरकत की।
समलैंगिक होने का भी लगाया आरोप
पीड़िता ने उद्यमी के बेटे के समलैंगिक होने का आरोप भी लगाया। उसका कहना है कि पति के एक दोस्त से पढ़ाई के समय से ही अंतरंग संबंध हैं। इसलिए ही वह अप्राकृतिक कृत्य करता है।
पिटाई करने पर एसएन में कराया इलाज
आरोप है कि दिल्ली स्थित घर पर भी अप्राकृतिक कृत्य किया, विरोध करने पर मारपीट की। उस समय इलाज नहीं कराया लेकिन शरीर में चोट आने पर एसएन मेडिकल कालेज में 3 जनवरी 2022 को इलाज कराया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
आगरा के थाना हरीपर्वत में जूता कारोबारी उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं (धारा 377, 323, 504, 506 34) में मुकदमा चार मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया।