आगरालीक्स…आगरा में दुष्कर्म के आरोप में फंसे विधायक के बेटे को कोर्ट से नहीं मिली जमानत. ये है पूरा मामला
दुष्कर्म के मामले में फंसे विधायक छोटेलाल वर्मा के बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है. लक्ष्मीकांत वर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खाजिर कर दिया.
ये है पूरा मामला
ताजगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि विधायक के बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा ने 17 साल की उम्र में उसके साथ सन् 2003 में दुष्कर्म किया था. लक्ष्मीकांत ने वीडियो बना लिया और फिर वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने व जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा. महिला का आरोप है कि इसके बाद विधायक पुत्र ने उसके साथ मंदिर में शादी कर ली, जिससे उसके दो बच्चे भी हैं. उसने आगरा में एक मकान दिलाकर रख रखा था, लेकिन अब विधायक पुत्र बच्चों के पालन-पोषण के लिए खर्चा नहीं दे रहा है. जब उसने विरोध किया तो 26 अगस्त को रात में आकर लक्ष्मीकांत ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया था कि विधायक भी अपने पुत्र का साथ दे रहे हैं. 20 सितंबर को थाना ताजगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया.
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आज गुरुवार को जिला जज विवेक संगल ने दर्ज मुकदमे के मामले में लक्ष्मीकांत वर्मा का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र ख्पाारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता से शादी किया जाना और उसके संसर्ग से दो बच्चों का जन्म होना स्वीकार किया गया है. निर्विवाद रूप से पीड़िता बच्चो सहित अभियुक्त से अलग रह रही है. आरोप अत्यंत गंभीर हैं. जमानत का पर्याप्त आधार न होने पर जिला जज ने आरोपी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया.