आगरालीक्स…आयकर रिटर्न जमा करने के लिए अब सिर्फ पांच दिन रह गए हैं. सीए प्रार्थना जलान ने बताया कि रिटर्न जमा न करने पर क्या हो सकती है परेशानी…
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है. आईटीआर दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 5 दिन ही शेष है. ऐसे में अगर आपने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया तो इसमें आपको पैनल्टी लगाई जा सकती है. आगरा की सीए प्रार्थना जलान से जानिए कि अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक दाखिल नहीं किया तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं…
31 जुलाई तक आयकर विवरणी दाखिल करें. वो करदाता जिनका आडिट नहीं होता है उन्हें 31 जुलाई 2024 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है. जिन लोगों की आय 2.50 लाख रुपये से सालाना उन्हें आईटीआर दाखिल करना होता है. इसके अलावा अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट साल भर में एक लाख से ज्यादा किया हो, विदेशी टूर पर दो लाख से ज्यादा खर्च किया हो. करेंट एकाउंट में एक करोड़ से ज्यादा डिपोजिट किया हो. बचत खाते में 50 लाख से ज्यादा जमा किए हों, या जिसका टीडीएस कटा हुआ हो और उसे रिफंड चाहिए, आईटीआर दाखिल करने वालों को क्रेडिट लॉन आसानी से मिल जाता है. उन्हें वीजा में भी सहुलियत मिलती है. आईटीआर फाइल नहीं करने पर इंटरेस्ट लेट फीस लगती है.
पोर्टल पर परेशानियों के बाद भी नहीं बढ़ी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में इस समय परेशानी हो रही है. आयकर विभाग का पोर्टल में कई तकनीकी परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से आईटीआर दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई गई है.