आगरालीक्स….आगरा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को चेतावनी. तत्काल स्कूल बंद करने के आदेश…नहीं तो हर दिन इतने रुपये का जुर्माना
खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र, विरेन्द्र शर्मा ने अवगत कराया है कि नगर क्षेत्र, आगरा में संचालित समस्त अमान्य विद्यालय संचालको (बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालय संचालित करने वाले) को निर्देशित किया गया है कि यदि आपके द्वारा बिना मान्यता प्राप्त किए अमान्य विद्यालय का संचालन किया जा रहा हैं, तो तत्काल अपने अमान्य विद्यालय का संचालन बन्द करते हुए इस आशय का शपथ पत्र नोटरी सहित कि आपके द्वारा पूर्ण रूप से विद्यालय का संचालन बन्द कर दिया है।
कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र आगरा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में निरीक्षण के समय यदि आपका विद्यालय अमान्य रूप से संचालित पाया जाता है तो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के तहत् विद्यालय पर रू0 एक लाख का जुर्माना लगाते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी एवं नियमो का लगातार उल्लघंन होने की दशा में अतिरिक्त जुर्माना रू0 10 हजार प्रतिदिन का देय होगा। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त अधिनियम की धाराओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 द्वारा लागू किया जा चुका है।