आगरालीक्स…आगरा में महिला ने लगाया युवक पर होटल में ले जाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप. कोर्ट में पहुंचा मामला तो बोली—मेरे साथ नहीं हुआ कोई गलत काम…
आगरा में युवक पर शारीरिक शोषण करने, होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके जान से मारने की धमकी जैसे आरोप लगाने वाली महिला कोर्ट में अपने इन बयानों से पूरी तरह से मुकर गई. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपी युवक को बरी कर दिया और महिला द्वारा गवाही से मुकरने पर उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं.
ये है मामला
मामला वर्ष 2018 का है. थाना हरीपर्वत में एक महिला ने सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले राजीव शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. महिला ने कहा था कि युवक के साथ उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी. पहली मुलाकात में ही उसने युवक को बता दिया था कि वह तलाकशुदा है और एक बच्चे की मां है जबकि आरोपी युवक ने कहा था कि उसका विवाद भी कोर्ट में पत्नी के साथ चल रहा है और इस समय बिल्कुल अकेला है. इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई. महिला ने कहा कि परिजनों की रजामंदी से राजीव ने मंदिर ले जाकर उसकी मांग भर दी और इसके बाद उसे एक होटल में ले गया जहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ संबंध बनाए और फिर इस दौरान उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए. आरोप लगाया कि इसके बाद राजीव ने सार्वजनिक रूप से धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया और 23 फरवरी 2018 को रात में जबरन उसके घर घुस आया और उसके परिजनेां के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देने लगा. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था.

मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो मुकदमे के विचारण के दौरान महिला अपने पूर्व कथन और आरोप से मुकर गई. उसने कहा कि आरेापी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है और न ही फोटो और वीडियो बनाए हैं. कोर्ट ने इसके बार आरोपी युवक को गवाही के आधार पर बरी कर दिया. वहीं गवाही से मुकरने पर महिला के खिलाफ विधिक कार्रवाई के आदेश दिए.