आगरालीक्स…. आगरा में बाजार कब खुलेगा, यूपी सरकार की अनलॉक 1 की गाइड लाइन में अब कोरोना का एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा, आगरा में 41 कंटेनमेंट जोन हैं। इनका दायरा निर्धारित किया जा रहा है, जिससे आगरा में अनलॉक 1 के तहत बाजार खोले जा सकें। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा। कोरोना का केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
आगरा के कंटेनमेंट जोन, नई गाइड लाइन से इन कंटेनमेंट जोन का दायरा केस के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है
शहरी क्षेत्र में कंटेंटमेंट जोन…
- मंटोला – ढोली खार
- गांधी नगर
- कमला नगर
- नगलापदी
- एसएनएमसी और खटीक पाड़ा
- तोपखाना, नाई की मंडी और लेडी लायल
- गोकुलपुरा और बल्का बस्ती
- आजमपाड़ा, रामनगर, पृथ्वी नाथ फाटक
- ग्यासपुरा, शाहगंज
- आवास विकास एचपी वेस्ट
- जगदीश पुरा, किशोरपुरा
- मोती कुंज, मदिया कटरा और लोहामंडी
- सिंकदरा, ककरैठा
- शाहगंज 02, रसूलपुर, खेरिया मोड़, सराय ख्वाजा
- नामनेर, मोहनपुरा
- छीपीटोला, बालूगंज
- ट्रांस यमुना कॉलोनी, रामबाग, सीतानगर, गोकुल नगर, नराइच
- शाहदरा, नुनिहाई, यमुना पार
- सेवला जाट, ग्वालियर रोड
- नगला परसोती, देवरी रोड
- मधु नगर, ग्वालियर रोड
- शिव नगर, मास्टर प्लान रोड, खंदारी
- बल्केश्वर
- बाग मुजफ्फर खां, एमएम गेट
- बिल्लोचपुरा, मुरली नगर, ताजनगरी
देहात क्षेत्र के कंटेंटमेंट जोन….
- फतेहपुर सीकरी
- शास्त्री नगर, चमरौली, बरौली अहीर
- सती के मंदिर के पास, पथौली, बिचपुरी
- चितौरा, ब्लॉक शमशाबाद
- गंगा नर्सिंग होम, शमशाबाद
- गांव बरारा, पुलिस स्टेशन, मलपुरा
- कागरौल, ब्लॉक खेरागढ़
- मलपुरा
- गढ़ी हरदयाल, ब्लॉक अकोला
- सैंया
- चमरौली नगरिया शमशाबाद
यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश
8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे।
जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है।
दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा।
समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी।
कार्यालयों में तीन पालियों में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।
बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।
सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंंगे।
सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा।
मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
वाहनों के लिए नियम
रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट।
ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग बैठ सकेंगे।
बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा।
पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे
सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें।
8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे।
अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी।
औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।
बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी।