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Agra Unlock: New guidelines issued of market open#agranews

आगरालीक्स…(20 June 2021 Agra) आगरा में बाजार कल से देर तक खुलेंगे. रेस्टोरेंट्स और मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं. नई गाइडलाइंस जारी. जानिए इनको खुलने के लिए अभी करना होगा इंतजार

आगरा में कल से यानी 21 जून से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है. बाजारों को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और मॉल्स भी कल से समय के अनुसार खुलेंगे और नियमों का पालन करना होगा. इसको लेकर शासन स्तर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. जानिए क्या हैं गाइडलाइंस

1़. बाजार सुबह सात बजे से रात को नौ बजे तक कोविड कंटनेमेंट जोन को छोड़कर खोले जाएंगे. बाजारों की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी.

  1. सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी. कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.
  2. निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी पूर्ण उपस्थिति रहेगी. कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी.
  3. रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट्स पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी. इसके अलावा आल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी. बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस अथवा डू नॉट सिट मार्किंग की जाएगी.
  4. कल से ही मॉल्स को खोलने की अनुमति है. रेस्टोरेंट्स को लेकर जारी गाइडलाइंस का मॉल्स में भी पालन इकिया जाएगा.
  5. मिठाई/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड की दुकानों में बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी.
  6. सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे.
  7. शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी. यहां लोगों की बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
  8. एएसआई के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान, पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धाथ्रत समय से खोले जाने की अनुमति होगी.
  9. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकटठा न हों.
  10. रेलवे स्टोशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी. लक्षण मिलने पर उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जा सके.
  11. दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी. आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, ई रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति तथा चार पहिया वाहनों पर केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.
  12. स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी.
  13. सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी.
  14. कहीं भी भीड़ होने पर पुलिस की टीमें गश्त करेंगी और सोशल डिस्टेंस के साथ ​कोविड को लेकर जारी नियमों का पालन कराएंगी.

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