आगरालीक्स . आगरा में बुलडोजर से ध्वस्त किए गए गेट को दोबारा लगाने में जुटे राधा स्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारी, कब्जाई जमीन चलाया जा रहा बुडलोजर, वीडियो ।
आगरा में शनिवार सुबह जिला प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स और बुलडोजर को लेकर दयालबाग पहुंची। यहां सबसे पहले दयालबाग मार्ग पर डीईआई के इंजीनियरिंग कैंपस से आगे खेल के मैदान पर लगी दीवार को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही दयालबाग में जहां जहां सत्संगियों द्वारा खेल के मैदान, रास्ते, नहर की जगह पर कब्जा किया गया है। गेट लगा दिया है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। सुबह बजे सत्संगियों ने बुलडोजर चलाने से रोकने के लिए कहा, इसके बाद दयालबाग मार्ग पर खेल के मैदान में लगी दीवार और उसके बगल में बने गेट को दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया। सत्संगियों ने दोबारा गेट लगाने के लिए जुट गए हैं।
दोबारा तोड़ा गया गेट
राधा स्वामी सत्संग सभा के सदस्यों ने टूटे हुए गेट को लगा दिया था, बुलडोजर से गेट दोबारा तोड़ दिया गया। कई जगह पर एक साथ जमीन पर किए गए कब्जे के विरोध में कार्रवाई चल रही है।
16 सितंबर को कब्जा हटाने के लिए दिया गया था सात दिन का समय
मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही जिन सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है वहां से कब्जा हटाने के लिए 16 सितंबर को सात दिन का समय लिया गया था। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। सत्संग सभा ने कब्जा हटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, अतिरिक्त समय देने से इन्कार कर दिया गया।
सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों से किया बेदखल
कब्जा न हटाने पर राजस्व विभाग की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार सदर रजनीश वाजपेयी द्वारा शुक्रवार देर रात राधा स्वामी सत्संग सभा के अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों से बेदखल करने के आदेश जारी कर दिए गए।
13 सितंबर को दर्ज कराया गया था मुकदमा
आगरा में दयालबाग क्षेत्र की मौजा जगनपुर, सिकन्दरपुर व खासपुर में सरकारी जमीन पर राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा किये गये अबैध अतिक्रमण व कब्जे का तहसील प्रशासन द्वारा चिन्हांकन किया गया। इसमें नहर, खेल के मैदान, बिजलीघर, नहर की जमीन पर गेट और बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा करने के आरोप में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग, आगरा के अध्यक्ष, गुरू प्रसाद सूद, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव तथा अन्य के विरूद्ध धारा 447 व सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 03 व 05 में थाना न्यू आगरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई।