आगरालीक्स…आगरा सहित प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुक्का बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है। गाइडलाइन तैयार कर जारी होंगे हुक्का बारों के लाइसेंस।
लाइसेंस नवीनीकरण एक माह में निपटाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिकारियों से कहा है कि वह हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदनों को फाइल करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निपटाएं।
कोविड-19 के दौरान बंद किए गए थे
कोविड-19 महामारी के दौरान, उत्तर प्रदेश में इस तरह के बार चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य के में चलाए जा रहे ऐसे सभी बार बंद कर दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने कहा- अब अनुमति दी जा सकती है
कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने कहा, कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में अब काफी हद तक ढील दी गई है। ऐसे में अब इस तरह के व्यवसाय करने वालों को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।
अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार कराए थे बंद उल्लेखनीय है कि आगरा में दो दर्जन से ज्यादा हुक्का बार संचालित हो रहे थे। कोविड-19 महामारी के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था। इसके बाद कुछ चोरी छिपे संचालित किया जाने लगा था। पुलिस ने छापा मारकर फिर इन्हें बंद करा दिया था।