आगरालीक्स …..आगरा में डॉगी, बिल्ली, खरगोश पालने पर नियमों में बंध जाएंगे, नियम सख्त हैं, पड़ोसी डॉगी से परेशान न हों, शुल्क भी देना होगा। जानें डॉगी पंजीकरण के नियम। कैसे कराएं।
आगरा नगर निगम के सदन में बुधवार को डॉगी, बिल्ली, खरगोश सहित छोटे पालतू जानवर पालने के लिए नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सदन में कुत्ता सहित अन्य छोटे पालतू जानवरों की अनुश्रप्ति नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2022 पारित कर दिया गया।
पालतू डॉगी का नगर निगम में पंजीकरण कराना होगा, इसके लिए नगर निगम में आवेदन में पालतू जानवर का लिंग, रंग, प्रजाति, टीकाकरण सूचना दर्ज करनी होगी।
ये है नियम
पालतू जानवर खरीदने पर 15 दिन के अंदर नगर निगम में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा
पालतू जानवर को सार्वजनिक स्थान, गली, सड़क, पार्क में खुला नहीं छोड़ सकेंगे
पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए
जानवर की मौत हो जाने और बेचने पर 15 दिन के अंदर सूचना देनी होगी
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन करना होगा
रहने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करनी होगी, कीटनाशक से रहन के स्थान को साफ करना होगा
शव का निस्तारण करना होगा
व्यावसायिक उददेश्य से पालतू जानवरों पर लागू नहीं होगा
पंजीकरण शुल्क और जुर्माना
डॉगी भारतीय नस्ल 100 रुपये
डॉगी विदेशी नस्ल 500रुपये
बिल्ली, खरगोश सहित अन्य छोटे पालतू जानवर 100 रुपये
पंजीकरण और नवीनीकरण न कराने पर
भारतीय नस्ल के डॉगी और छोटे पालतू जानवर के लिए अधिकतम 2500 रुपये जुर्माना
विदेशी नस्ल के डॉगी के लिए अधिकतम 5000 रुपये जुर्माना
जानवर जब्त करने पर प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त जुर्माना
31 मार्च के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करने पर पांच रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब