आगरालीक्स…. आगरा में एफएसडीए की टीम ने आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा, टीम ने सैंपल लिए हैं, फैक्ट्री संचालक से पूछताछ की जा रही है।
आगरा में एफएसडीए की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है, बुधवार को टीम ने एक आइसक्री फैक्ट्री में छापा मारा, यहां गंदगी के साथ ही इस्तेमाल की जा रही सामग्री सही नहीं थी, टीम ने इसके सैंपल लिए हैं।
14 जुलाई को घी फैक्ट्री में मारा छापा
आगरा में एफएसडीए की टीम ने घी फैक्ट्री में छापा मारा है, नकली घी बनाने की आशंका पर मारे गए छापा में बडी मात्रा में घी मिला है, इसके सैंपल लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।
शुक्रवार को एफएसडीए की टीम फाउंड्री नगर पहुंची, फाउंड्री नगर स्थिति राधा कृष्ण फैक्ट्री में पहुंची बाहर ताला लटकता था। अधिकारियों ने बमुश्किल चेतावनी देकर गेट खुलवाया। यहां सोयाबीन रिफाइंड तेल, वनस्पति घी और एसेंस मिलाकर नकली देसी घी तैयार किया जा रहा था।
उपायुक्त खाद्य सुरक्षा विनीत कुमार यादव के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई की। टीम को यहां 600 टीन पैक वनस्पति घी, 200 टीन पैक रिफाइंड सोयाबीन और 2100 किलोग्राम तैयार नकली देसी घी मिला। पूरा माल सील कर दिया गया है। इसकी बिक्री आगरा, मथुरा, फीरोजाबाद और पड़ोसी जनपदों में की जाती थी। टीम ने यहां से आठ नमूने लिए हैं।
11 जून 2017 को आई रिपोर्ट
आगरा में एफएसडीए द्वारा एक बडे रेस्टोरेंट में मारे गए छापे के बाद लिए गए पनीर और दही के सैंपल फेल हो गए, इसी तरह 16 अन्य मामलों में करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
आगरा में एफएसडीए की टीम रेस्टोरेंट, होटल और मिष्ठान विक्रेताओं के यहां छापा मार रही है, यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसमें से तमाम सैंपल फेल हो गए हैं, इन पर अर्थदंड लगाया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एफएसडीए की टीम ने भगवान टॉकीज स्थित रेस्टोरेंट से पनीर और दही के सैंपल लिए थे, यह सैंपल अधोमानक निकले हैं, इसके साथ ही चार मामलों में मिलावटी दूध और एक केस में अधोमानक मिठाई निकली है, इसके साथ ही एक मामले में अधोमानक घी और दो मामलों में अधोमानक खोया, पनीर और वनस्पति घी निकला है।
एक लाख से लेकर 40 हजार अर्थदंड
एफएसडीए की टीम द्वारा छापा मारने के बाद सैंपल लिए गए थे, इनके सैंपल फेल होने पर एडीएम सिटी न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया, मई महीने में एडीएम सिटी न्यायालय में 16 मामलों का निस्तारण किया गया। जिन मामलों में दूध से लेकर घी अधोमानक निकला है, ऐसे 10 मामलों में एक एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जबकि बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे तीन कारोबारियों पर 50 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। रेस्टोरेंट पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।