आगरालीक्स आगरा में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए होटल जोधा द ग्रेट और राज पैलेस को सील कर दिया है। सपा महासचिव प्रो राम गोपाल ने जोधा द ग्रेट का शुभारंभ किया था।
सोमवार को एडीए की टीम पुलिस फोर्स के साथ होटल जोधा द ग्रेट, गुरु द्वारा गुरु का ताल पहुंची, टीम ने होटल को सील कर दिया है। इसके बाद होटल राज पैलेस को भी सील कर दिया गया।
यह है मामला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगरा में गुरु द्वारा गुरु का ताल के सामने संरक्षित स्मारक पत्थर घोडा के पास होटल जोधा द ग्रेट बना है। इसे गुरु तेगबहादुर कालोनी के दो आवासीय भूखंडों पर बनाया गया है। संरक्षित स्मारक के परिक्षेत्र में होने पर एएसआई की अनुमति के बिना निर्माण नहीं हो सकता है, एडीए में भी होटल की जगह इसे हेल्थ क्लब दिखाकर निर्माण करा लिया गया। होटल के निर्माण के समय सपा सरकार थी, इसका उदघाटन सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने किया था, सरकार जाने के बाद ही एडीए के अधिकारियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही सिकंदरा स्मारक के सामने होटल राज पैलेस भी नियम ताक पर रखकर बना है। एडीए के अपर सचिव बाबू सिंह का कहना है कि शुक्रवार को दोनों होटल सील कर दिए जाएंगे।
एएसआई ने दिए थे ध्वस्त करने के निर्देश
आगरा में गुरु द्वारा गुरु के ताल के पास बने होटल जोधा द ग्रेट को एएसआई ने ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने एएसआई स्मारक इतबारी खां टूम (पत्थर घोड़ा) के पूर्वी उत्तरी दिशा में एमआईजी गुरू तेग बहादुर कालोनी में होटल जोधा द ग्रेट का बना हुआ है। यहां निर्माण के लिए एएसआई की अनुमति लेना जरूरी था, लेकिन अनुमति लिए बिना ही चार मंजिला होटल जोधा द ग्रेट का निर्माण करा दिया गया।
एएसआई ने दर्ज कराया था मुकदमा, ध्वस्त करने के आदेश
एएसआई सिकंदरा सर्किल ने होटल का काम शुरू होते ही थाना सिकंदरा में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सेटेलाइट इमेज के जरिए पत्थर घोड़ा से होटल जोधा द ग्रेट, पिंड बलूची रेस्टोरेंट तक की दूरी की रिपोर्ट भी डीजी को भेजी, इसके बाद 23 अगस्त को एएसआई के पुरातत्व महानिदेशक राकेश तिवारी ने होटल की इमारत को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण के इंजीनियर और पुलिस की शह पर होटल का निर्माण नहीं तोड़ा गया और होटल का उद्घाटन करा लिया गया। होटल बनने के बाद अनुमति के लिए एएसआई को आवेदन किया गया। एसडीएम सदर ने 5 दिसंबर को संयुक्त सर्वे के भी आदेश दिए, जिसमें एएसआई ने होटल में पूर्व में ही निर्माण का ब्योरा दिया है।
अधीक्षण पुरातत्वविद डा. भुवन विक्रम का मीडिया से कहना है कि पत्थर घोड़ा के पास बिना अनुमति के निर्माण पर एएसआई ने एफआईआर भी कराई है और महानिदेशक ने इमारत तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस और एडीए को कार्रवाई करनी है।
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