आगरालीक्स ..आगरा में चालान कट गया है तो तुरंत जमा करा दें, अभी पुराने रेट से जुर्माना जमा कराना होगा, अधिसूचना जारी होते ही पुराने चालान पर बढा हुआ जुर्माना लगेगा। अभी यूपी में नए नियम की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होने के बाद नए मोटर वाहन अधिनियम से चालान वसूला जाएगा।
देश के अधिकांश राज्यों में एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है। अभी यूपी में नया मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ऐसे में पुरानी दर से ही चालान काटे जा रे हैं, लेकिन लोग चालान का जुर्माना जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नए अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद जुर्माना की बढी हुई दर जमा करनी होगी। मीडिया से आरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार का कहना है कि अधिसूचना जारी होने के बाद एक सितंबर से होने वाले चालान पर बढी हुई दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
एक सितंबर से हो चुका है लागू
एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है। नए नियम में हेलमेट के बिना गाडी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढाकर एक हजार रुपये करते हुए तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में होने पर 500 की वजह 5000 रुपये देने होंगे। बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5000 की जगह 10000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह अब 10 हजार भुगतने होंगे। बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए साइलेंसर लगाने, हैंडल बदलने पर 5000 रुपये का जुर्माना है। रैश ड्राईविंग करने पर 15 हजार का जुर्माना होगा। स्टंट करने पर 10000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।