आगरालीक्स.. आगरा के होटलों में कूडे का निस्तारण न होने पर कार्रवाई, होटल मुगल, जेपी होटल, कोर्टियार्ड बाई मेरिएट सहित 38 होटलों पर 1 .18 करोड का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के निर्देश पर बल्क बेस्ट जेनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर नगर निगम के माध्यम से कूड़ा निस्तारण कराना होगा। इसके लिए निगम को भुगतान करना होगा। इनमें होटल, रेस्टोरेंट,अस्पताल, मैरिज होम, हाउसिंग सोसायटी आदि शामिल हैं। इनको नगर निगम ने नोटिस जारी भी किया था, लेकिन किसी ने भी कूड़ा निस्तारण का प्रमाण पत्र निगम में जमा नहीं किया है। इस पर नगर निगम ने 38 होटलों पर जुर्माना लगाकर सात दिन में जमा करने को कहा है। ऐसा न करने पर आरसी जारी किए जाने और एनजीटी को रिपोर्ट भेजने की चेतावनी दी है।
इन पर लगाया गया जुर्माना
होटल आईटीसी मुगल, जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, कोर्टयार्ड बाय मैरिएट, होलीडे इन, ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, रूद्र विलास होटल, होटल रेजीडेंसी, ताज व्यू होटल, होटल डीलक्स प्लाजा, अतिथि होटल, क्रिस्टल इन होटल, होटल रॉयल रेजीडेंसी, होटल रॉयल रीजेंट, जी होटल, गंगा रतन होटल, समोवर होटल, मोती पैलेस होटल, पीएल पैलेस, पुष्प विला, उत्कर्ष विला, वित्स होटल, ताज गैलेक्सी, मैपल ग्रांड होटल, राजमहल होटल, मधुश्री होटल, रमाडा प्लाजा, सेवन हिल्स टावर, ताज रेजीडेंसी, कांत होटल, करन विलास होटल, मधु रिजोर्ट, मान सिंह पैलेस, होटल क्लार्क्स शिराज, आशीष पैलेस होटल, होटल एलीवेट, लाइट हाउस होटल पर जुर्माना लगाया गया है।