पटनालीक्स…पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को आज रद्द कर दिया।
50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का प्रस्ताव था
बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने का फैसला किया था। सरकार के इ स आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने फैसले को रख रखा था सुरक्षित
हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर आज चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण को रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि देश में 49.5 प्रतिशत आरक्षण है।