सलमान खान को कोर्ट ने इन धाराओं के तहत दोषी करार दिया है
… धारा 304 (ए) – लापरवाही के चलते किसी की मौत, इस धारा के तहत अधिकतम दो साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 279 – लापरवाही से गाड़ी चलाना, इस धारा में छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 337 – अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना, इस धारा के तहत छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 338 – अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना, दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों हैं। कोर्ट ने सलमान के वकील से कहा कि इस मामले में 10 साल की सजा बनती है, बताइए आप क्या कहते हैं। तो सलमान के वकील ने कहा कि इस तरह का यह पहला मामला है। जज की ये बात सुन सलमान खान ने सिर झुका लिया। बताया जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट सजा का एलान भी कर सकती है। सलमान ने कोर्ट से पूछा कि अब आप क्या कहेंगेे, ये सुन उनके उनके पसीने छूट गए। सलमान ने कहा कि वह बेगुनाह है और कार वह नहीं चला रहे थे। इससे पहले सलमान खान मुंबई कोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपने पिता सलीम खान के गले लगे। सलमान खान के साथ उनके भाई-बहन भी कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के दौरान उनके माता-पिता कोर्ट नहीं जाते हैं। मामले में सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा, ‘हमने कोर्ट में तथ्य पेश करने और सच को सामने लाने की पूरी कोशिश की है।’ ये है मामला 28 सितंबर 2002 की रात को सलमान खान ने कथित तौर पर बांद्रा में अमेरिकन एक्स्प्रेस बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है कि सलमान उस वक्त नशे में थे और हादसे के बाद वहां से भाग निकले थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। वहीं बचाव पक्ष ने गवाह के तौर पर सिर्फ सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह को पेश किया, जिसकी गवाही भी सवालों के घेरे में है।
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