आगरालीक्स..(Agra News 4th May) स्कूलों में बंदी के दौरानरखरखाव से करीब 15 फीसद बचत हुई है, इसलिए निजी स्कूल फीस में 15 फीसद की छूट दें, उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वे छात्रों से सत्र 2020 21 की वार्षिक फीस ले सकते हैं लेकिन इसमें 15 फीसदी की कटौती करें, क्योंकि छात्रों ने उनसे वे सुविधा नहीं ली जो वे स्कूल आने पर लेते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार ने 36 हजार सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और 220 सहायता प्राप्त स्कूलों अल्पसंख्यक स्कूलों को आदेश दिए थे कि लॉकडाउन को देखते हुए स्कूल छात्रों से 30 फीसद कटौती करे।
यह दिए आदेश
इस मामले में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एएम खानविल्कर की पीठ ने आदेश दिया है कि स्कूल 15 फीसद पफीस में कटौती करे, क्यों छात्रों के स्कूल न आने से रखरखाव सहित अन्य मदों में स्कूलों की 15 फीसद की बचत हुई है। छात्रों से सत्र 2020 21 की फीस 15 फीसद कटौती के साथ छह किश्तों में ली जाएगी, 5 अगस्त 2021 तक फीस ले सकते हैं। फीस नहीं देने पर या देरी होने पर 10 वीं और 12 वीं का रिजल्ट नहीं रोका जाए। उन्हें परीक्षा में शामिल होने से भी नहीं रोका जाए। कोर्ट ने कहा है कि कोई माता पिता पफीस देने की स्थिति में नहीं है तो कोर्ट ऐसे मामलों पर विचार करे।