आगरालीक्स… आगरा में धारा 144 लगा दी गई है, 31 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी.
एडीएम सिटी के0पी0 सिंह ने आगरा में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्व यथा कैलाश मेला, स्वतन्त्रता दिवस, ईदुज्जुहा (बकरीद) रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं उ0प्र लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेश्क, कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ के द्वारा संचालित परीक्षाओं एंव अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व आगरा महानगर की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। जन भावनाओं को उद्धेलित करके भड़का सकते है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसे अवसर पर कतिपय अपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्ररित असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शन्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है। आगरा में 12 जुलाई 2019 से 31 अगस्त 2019 तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
क्या है धारा 144
इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झॉकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शब यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेले पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाम हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईट पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुँचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
एमजी रोड पर नहीं निकलेगी बारात
आगरा के के व्यस्ततम मार्ग यथा सम्पूर्ण महात्मा गॉधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जाएगें। कोई भी व्यक्ति आगरा महानगर में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।