आगरालीक्स……………. आगरा में तेज रफ़्तार गाडी दौडाने पर यातायात पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नो एंट्री का समय सुबह पांच से रात 11 बजे तक यमुना किनारा रोड को छोडकर कर दिया गया है। इसके साथ ही आगरा नगर निगम सीमा में वाहनों की गति निर्धारित कर दी गई है। एसएसपी राजेश डी मोदक के अनुसार छोटे वाहन आगरा नगर निगम सीमा में अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकेंगे, जबकि भारी वाहनों की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस अधिनियम की धारा 32 और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 112 और 115 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
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