नईदिल्लीलीक्स…सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को लेकर सख्त रुख। एसबीआई की सभी दलीलें खारिज। एलेक्टोरल बॉन्ड का पूरी डिटेल कल तक देने के आदेश
संविधान पीठ ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज भारतीय स्टेट बैंक की एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान एसबीआई ने कहा कि हमे चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए।
सीजेआई ने कहा 26 दिन से आप क्या कर रहे थे
सीजेआई ने इस पर कहा कि पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिन में आपने क्या किया। इसके बाद संविधान पीठ ने एसबीआईई को कल तक चुनावी बांड का सभी जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग सभी जानकारी इकट्टा कर 15 मार्च की शाम पांच बजे तक बेवसाइट पर प्रकाशित करे।
एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय
उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था।
अवमानना का भी लगाया गया था आरोप
बता दें कि इस याचिका में एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया था। आरोप लगाया गया था कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण चुनाव आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवमानना की है।
सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जज संजीव खन्ना, जज बी.आर. गवई, जज जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा शामिल रहे।