आगरालीक्स…आगरा सहित यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत. हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को राहत देकर हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें यूपी को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यूपी सरकार की ओर से नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा. इस दौरान निकायों का प्रशासन बाधित न हो जिसके लिए यूपी सरकार कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी.

दरअसल शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना रद करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसके बाद प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया और आज चार जनवरी को सुनवाई तय की गई थी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे.