आगरालीक्स ….आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में 15 होटल व रेस्टोरेंट, 15 एंपोरियम सहित 115 कारोबारियों को नोटिस, 17 अक्टूबर तक करने पड़ेंगे बंद। वीडियोग्राफी कराई गई। चार टीमें लगाईं।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीए को आदेश दिए थे कि ताजमहल की दीवार के 500 मीटर की परिधि के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराएं। एडीए ने इसके लिए सर्वे शुरू किया। इसी बीच रविवार को कारोबारियों ने विरोध में बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही एडीए ने 17 अक्टूबर तक ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, मार्बल एंपोरियम और दुकानों को बंद करने के नोटिस जारी कर दिए।

115 नोटिस किए गए चस्पा
रविवार को ताजगंज क्षेत्र में कारोबारियों ने बाजार बंद रखा। एडीए की टीम ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में संचालित 15 होटल व रेस्टोरंट, 15 एंपोरियम के साथ ही पेठा सहित अन्य दुकानों सहित 115 नोटिस चस्पा किए। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई।
17 अक्टूबर के बाद बल पूर्वक कराए जाएंगे बंद
एडीए के प्रवर्तन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि 17 अक्टूबर तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद न करने पर बलपूर्वक बंद कराया जाएगा।
ये है मामला
ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एडीए द्वारा दुकानें बनाई गईं थी, ताजमहल के आस पास के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधि न करने की बात कहते हुए दुकानदारों को पश्चिमी गेट पर बनाई गई दुकानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद भी ताजमहल के आस पास होटल, एंपोरियम, दुकान सहित व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रहीं थी। इस मामले में पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की रेडियस में व्यवसायिक गतिविधि बंद कराने के लिए एडीए को आदेश जारी किए थे।