आगरालीक्स…यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर. हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक. यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पढ़िए पूरी अपडेट खबर…
यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं. इस पर आगामी सोमवार को राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है.

बता दें कि अजय कुमार की पीआईएल में पंचायत चुनाव में आरक्षण की नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. फरवरी में जारी शासनादेश को चुनौती दी गई. इसमें सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनावों के आधार पर किए जाने की मांग की गई. मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की डिवीजन बेंच में हुई.
आरक्षण को लेकर उठ रहे थे सवाल
पंचायत चुनाव में आरक्षण के फार्मूले को लेकर सरकार के खिलाफ पार्टी के कई सांसद, विधायक और जिलाध्यक्षों ने असंतोष जाहिर किया था और शिकायत भी की है कि उनके लोग पंचायत चुनाव की तैयारी कई समय पहले से कर रहे थे लेकिन आरक्षण के फार्मूले की वजह से उनके लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं.