Video : Agra Unlock 1 : Roads open for commuters in Agra
आगरालीक्स …आगरा में अनलॉक 1 में एमजी रोड से बैरियर हटा दिए गए हैं, सडकों पर सरपट वाहन दौड रहे हैं, बाजार तीन जून से खुल जाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ।
आगरा में एक जून से अनलॉक 1 शुरू हो गया है, अब लोग घर से बाहर जा सकते हैं लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क ना पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में एमजी रोड पर पुलिस द्वारा जगह जगह लगाए गए बैरियर हटा दिए हैं, इसके साथ ही सडकों पर वाहनों की संख्या बढने लगी है। बाइक, स्कूटी के साथ ही कार सवार लोग सडकों पर दिखाई दे रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं।
रात नौ से सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर रोक
देश भर के साथ ही आगरा में भी रात नौ से सुबह पांच बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक है, इस दौरान आवश्यक सेवा में लगे लोग ही घर से बाहर निकल सकते हैं।
तीन जून से खुल जाएंगे बाजार
आगरा नगर निगम रेड जोन में है, इस रेड जोन में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन निर्धारित किए गए हैं। 41 कंटेनमेंट जोन वे जगह हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उस जगह को बैरीकेट किया गया है, यह 250 मीटर का क्षेत्र ही कंटेनमेंट जोन है, पूरी कॉलोनी नहीं है। इसी तरह जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है उसे बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट और बपफर जोन के अतिरिक्त आगरा नगर निगम सीमा अंतर्गत बाजार तीन जून से खोले जाएंगे, ये बाजार कैसे खोले जाएं, इसके लिए थाना स्तर पर बनाई गई कमेटी आज निर्णय लेगी, सम विषय और एक मार्केट एक दिन का सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा।
आगरा में इन्हें मिलेगी छूट
मिठाई की दुकान खुलेंगी, ग्राहक बैठक नहीं खाएंगे
सभी रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट
शादियों के लिए 30 व्यक्तियों को दी जाएगी अनुमति, सभी मैरिज होम खुलेंगे
सप्ताह में एक दिन स्ट्रीट वेंडर, फड निर्धारित जगह पर लगेंगे
अस्पतालों को इमरजेंसी आपरेशन और इलाज की अनुमति
सभी पार्क सुबह पांच से आठ और शाम पांच से आठ तक खुलेंगे
खिलाडियों के लिए खेल परिसर और स्टेडियम खुलेंगे
देहात से शहर में दूध सब्जी लाकर बेचने की अनुमति होगी
ई कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की होम डिलीवरी की जाएगी
सभी आधार सेवा केंद्र व जन सुविधा केंद्र खोलने की अनुमति
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो सवारी ही बैठ सकेंगी
दो पहिया वाहनों पर सीट क्षमता के अनुसार सवारी चलेंगी, दूसरी सवारी को हेलमेट पहनना होगा
राज्य के अंदर और बाहर जाने के लिए पास की अनुमति नहीं
सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे।
यहां जारी रहेगा प्रतिबंध
सभी धार्मिक स्थल और गतिविधियां
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर
सभी होटल और गेस्ट हाउस
सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल
मनोरंजन पार्क, बार और सभागार
सभी तरह की सामूहिक गतिविधियां